Monday, July 11, 2016

शिक्षामित्र समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट करेगा हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा!!

शिक्षामित्र समायोजन केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं को निर्धारित किया जा सकता है।

◆सुप्रीम कोर्ट ने माँगा है बहस का लिखित विवरण।

◆ संविधान के अनुच्छेद 21क, आरटीई एक्ट और एनसीटीई रेगुलेशन होंगे बहस के केंद्र बिंदु।

◆सुप्रीम कोर्ट ने तलब किये हाइकोर्ट में लगाये गए समस्त हलफनामे और पत्रावली

जैसाकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 दिसम्बर 2015 के आदेश में निर्देशित किया गया था आज 11 जुलाई 2016 की सुनवाई में भी उसी को दोहराया गया। इसलिए ये साफ़ हुआ कि
शिक्षामित्रों की 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई में शिक्षामित्रों समायोजन केस की दिशा और दशा तै होने की होने की प्रबल सम्भावना है। उक्त के संदर्भ में "मिशन सुप्रीम" के विधिक जानकारों द्वारा पूरी तैयारी की गई है। समायोजन को यथावत बनाये रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित बिन्दुओ पर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ कोलिन गोन्साल्विस द्वारा लिखित विवरण तैयार करवाया जा रहा है।

■शिक्षामित्र समायोजन को संवैधानिक आधार पर यथावत रहे इस उद्देश्य से लगातार विचार विमर्श कर साक्ष्यों के आधार पर सबमिशन तयार किया जा रहा है। हम पूर्ण संतुष्ट हैं कि शिक्षामित्रों का समायोजन यथावत रहेगा और इस पर कोई आंच नहीं आएगी।क्योकि
★आजीविका और मान सम्मान से कोई समझौता नहीं।।
©मिशन सुप्रीम कोर्ट।।

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