Friday, June 24, 2016

72825 भर्ती एक राजनैतिक अनुकम्पा। भाग -2

            ★शिक्षामित्र बनाम एडहॉक याची।

✍कल की पोस्ट में हमने चर्चा की कि:-
9 मई 2016 को जो सुनवाई है
इस से हमारे दो बड़े सवाल हल होंगे।
1■एनसीटीई की वैधानिक स्थिति और उससे जुडी उसकी न्यूनतम अर्हता तै करने की शक्ति स्पष्ट होगी।
2■दूसरी बात हमारे सब से बड़े विरोधी का सफाया हो जायेगा अर्थात बीएड अभ्यर्थियों का लोकस समाप्त हो जायेगा।
इस लिये जुलाई का शिक्षामित्रों को बेसब्री से इंतज़ार है।
ये दिन हमारे लिए जीत की ओर दूसरा क़दम होगा।
✍●आज हम शिक्षामित्रों की और एडहॉक याचियों की वैधानिक स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं।
आरटीई एक्ट की धारा 23(2) में कहा गया
After six months after the commencement of the Act, no appointment of teacher for any
school can be made in respect of any person not possessing the minimum qualifications
prescribed by the academic authority notified under sub-section (1) of Section 23 without the notification referred to in sub-Rule (3).
✍एक्ट में साफ़ कहा गया कि 31 मार्च 2015 के बाद कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक नही रहेगा।
और ये भी कि किसी भी अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति नहीं की जायेगी।
●एडहॉक याचियों को कोर्ट सिर्फ इस लिए नियुक्त कर रही है ताकि उसे अपने मानक अनुसार 72825 शिक्षक मिल सकें। ये एडहॉक नियुक्ति मात्र कोर्ट का फाइनल डिसिजन आने तक ही है। जिन्हें संदेह हो वो सिर्फ अधिकतम एक माह इंतज़ार कर लें।
अब अगर याची की एडहॉक नियुक्ति होती है तो ये आरटीई एक्ट और संविधान के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन होगा। क्योंकि आरटीई इस अनुच्छेद पर ही बना है।
●वर्तमान नियुक्तियों को तो कोर्ट एक मैकेनिज्म का नाम दे के आदेश दे रही है लेकिन अपने फैसले में इनको नियुक्ति देना आरटीई एक्ट के साथ खिलवाड़ करना हो जायेगा। ऐसा देश की सब से बड़ी अदालत कभी नहीं करेगी।
●वही दूसरी तरफ शिक्षामित्रों के लिए आरटीई का प्राविधान है
"A person" appointed
"as a teacher" within six months of the commencement of the Act, must possess at least the academic qualifications not lower than higher secondary school certificate or equivalent.
साफ़ है कि जो लोग शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं उन्हें इण्टर पास होने के साथ दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
©रबी बहार**&केसी सोनकर और साथी*।।

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