Thursday, June 23, 2016

आरटीई एक्ट शिक्षामित्रों का सुरक्षा कवच....शेष-3

◆आरटीई एक्ट शिक्षामित्रों का सुरक्षा कवच....शेष-2◆
✍चर्चा जारी है कि किस तरह आरटीई एक्ट शिक्षामित्रों को सेवाओं में बने रहने के लिए सुरक्षा कवच है।
अब बात करते हैं आरटीई एक्ट के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार ने एनसीटीई एक्ट में 2011 में संशोधन कर दिया। ये बात अलग कि "लोग" संशोधन पत्र जारी करवाने के लिए अभी भी एमएचआरडी और एनसीटीई कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।
और वो संशोधन इस प्रकार है:-
the Bench of three learned Judges of the Supreme Court, Parliament enacted Amending Act 18 of 2011 to provide for the insertion of Section 12-A into the NCTE Act of 1993.
इस में कहा गया कि that nothing in the Section shall affect adversely the continuance of any person recruited under a rule, regulation or order of the Central or State Government or local or other authority,
जो पहले से नियुक्त शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले लोग अगर 23.8.2010 के एनसीटीई रेगुलेशन में निर्धारित योग्यता जैसे टेट आदि पूरी न कर रहे हो तो इस का बुरा प्रभाव उन पर न पड़े। उनको नौकरी से न हटाया जाय।
✍ये बात अलग कि इस पर हाई कोर्ट की फुल बैंच में बहस हो चुकी है और कोर्ट मे शिक्षामित्रों अपने आप को सिद्ध न कर सके और कोर्ट ने इस दलील को ख़ारिज कर दिया।
लेकिन ये तथ्य अपनी जगह अटल है कि ये प्राविधान और संशोधन सिर्फ शिक्षामित्रों के लिए किया गया था। जिस के प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हम इन्हें दाखिल कर रहे हैं। जीत ही हमारा एक मात्र लक्ष्य है
✍हमें उम्मीद है इन तथ्यों की रौशनी में आरटीई एक्ट का सुरक्षा घेरा और मज़बूत होने का अहसास आप को हो गया होगा।
….............शेष कल
✍रबी बहार**&केसी सोनकर और साथी*।।

1 comment:

Unknown said...

ऐसे उत्साही पोस्ट से हमें जरूर फायदा होगा